Saturday, July 18, 2009

एटीएम में गड़बड़ी

प्रस्तुति - जागरण
अगर आप एटीएम से रुपये निकालने गए और रुपये तो निकले नहीं, लेकिन आपके खाते से राशि काट ली गई। इसके बाद आप अपनी रकम के लिए बैंक के चक्कर लगाते हैं। एटीएम में गड़बड़ी से होने वाली ऐसी परेशानी से ग्राहकों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक [आरबीआई] आगे आया है।

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को कड़े निर्देश दिए कि बैंकों को ऐसे ग्राहकों का पैसा शिकायत करने के 12 दिनों के भीतर लौटाना होगा। अगर बैंक इस अवधि में रकम नहीं लौटा पाते तो उन्हें ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये के हिसाब से हर्जाना देना होगा। इस संबंध में आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुताबिक बैंक को यह हर्जाना भी उसी दिन ग्राहक के एकाउंट में जमा जमा कराना होगा, जिस दिन एटीएम की गड़बड़ी से काटी गई रकम खाते में डाली जाएगी। केंद्रीय बैंक को इस तरह की गड़बड़ियों से परेशान उपभोक्ताओं की कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद ही आरबीआई ने यह सख्त कदम उठाया है।

2 comments:

विवेक रस्तोगी said...

अच्छा है ग्राहकों की तो मौज हो गई क्योंकि बैंकें तो अपने पुराने ढर्रे के हिसाब से ही काम कर रहे हैं।

Udan Tashtari said...

ये अच्छा कदम है. बहुत जरुरी था.